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कॉलड्रॉप: जुर्माने से बचने के लिए एकजुट हुईं टेलीकॉम कंपनियां

कॉलड्रॉप होने पर उपभोक्ताओं को रोजाना तीन रुपये बतौर जुर्माना देने के प्रावधान के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियां लामबंद होने लगी हैं। टेलीकॉम कंपनियों की एसोसिएशन सीओएआई के मुताबिक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से जुर्माने के प्रावधान को वापस नहीं लेने पर वे अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले में कानूनी सलाह लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछ
ले सप्ताह ट्राई की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक कॉलड्रॉप होने पर 1 जनवरी 2016 से टेलीकॉम कंपनियों को रोजाना एक रुपये प्रति कॉलड्राप की दर से अपने उपभोक्ताओं को जुर्माना देना होगा। एक दिन में अधिकतम तीन कॉलड्राप के लिए जुर्माना देना होगा। सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने बताया टेलीकॉम कंपनियों को कॉलड्राप के बदले जुर्माना देना मंजूर नहीं है। अगले सप्ताह के मध्य तक सीओएआई टेलीकॉम कंपनियां अपनी मांगों को ट्राई के समक्ष रखने वाली है। अगर ट्राई जुर्माने के प्रावधान को समाप्त नहीं करता है, तो निश्चित रूप से वे इस प्रावधान के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

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